प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना – केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरा ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे उच्च शिक्षा का आर्थिक बोझ कम हो सके।

विषय-सूची
प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना योजना लाभ क्या मिलेंगे
- शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 100% ब्याज सब्सिडी
- अधिकतम ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी
- ₹7.5 लाख तक के ऋण पर कोई जमानत या थर्ड पार्टी गारंटी आवश्यक नहीं
- तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता
- NAAC / NBA मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लाभ
- DBT के माध्यम से सीधे शिक्षा ऋण खाते में सब्सिडी जमा
प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या पात्रता है
- छात्र ने IBA Model Education Loan Scheme के अंतर्गत शिक्षा ऋण लिया हो
- छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हो
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹4.5 लाख तक (सभी स्रोतों से)
- छात्र Professional / Technical Course में नामांकित हो
- संस्थान NAAC / NBA से मान्यता प्राप्त हो या
- Institution of National Importance या
- Centrally Funded Technical Institution (CFTI) हो
- योजना का लाभ केवल एक बार (UG / PG / Integrated Course)
- अन्य किसी केंद्रीय या राज्य छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो
प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन प्रक्रिया
Offline Process
- छात्र उस बैंक शाखा में संपर्क करे जहाँ से शिक्षा ऋण लिया गया है
- CSIS योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करें
- आवश्यक दस्तावेज बैंक को जमा करें
- बैंक पात्रता की जांच कर PFMS पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी क्लेम करेगा
Online Process
- छात्र को अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती
- नोडल बैंक (Canara Bank) द्वारा PFMS के माध्यम से सब्सिडी DBT से ट्रांसफर की जाती है
आवेदन सुधार (Application Correction)
- यदि आवेदन या दस्तावेजों में कोई त्रुटि हो, तो छात्र संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर सुधार करवा सकता है
- PFMS या बैंक स्तर पर लंबित मामलों के लिए बैंक ही जिम्मेदार होता है
प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- कोर्स में प्रवेश का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- अन्य दस्तावेज (यदि बैंक द्वारा मांगे जाएं)
महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क (Important Links & Contact)
- Ministry of Education (Higher Education): education.gov.in
- Guidelines
- FAQs
दिशानिर्देश (Guidelines)
- ब्याज सब्सिडी केवल कोर्स + 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि के लिए मान्य
- कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही सब्सिडी लागू
- मेडिकल कारणों को छोड़कर कोर्स बीच में छोड़ने पर सब्सिडी निरस्त
- मोरेटोरियम के बाद ब्याज व EMI छात्र द्वारा देय
बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल पात्र कोर्स को ही लाभ मिले
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
Q1. क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अभी चालू है?
हाँ, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Central Sector Interest Subsidy Scheme) वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और पात्र छात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
Q2. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Q3. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है?
इस योजना में अधिकतम ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 100% ब्याज भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
Q4. मोरेटोरियम अवधि क्या होती है?
मोरेटोरियम अवधि का अर्थ है —
* कोर्स की पूरी अवधि + 1 वर्ष।
* इस दौरान ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है, बशर्ते छात्र कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करे।
Q5. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है?
इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है:
* जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है
* जिन्होंने IBA Model Education Loan Scheme के अंतर्गत शिक्षा ऋण लिया है
* जो Professional या Technical Course कर रहे हैं
Q6. क्या सामान्य डिग्री कोर्स (BA, BSc, BCom) प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में शामिल हैं?
नहीं, यह योजना केवल तकनीकी एवं व्यावसायिक (Professional / Technical) कोर्स के लिए ही लागू है।
Q7. कौन-कौन से संस्थान प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मान्य हैं?
योजना के अंतर्गत निम्न संस्थानों से पढ़ाई मान्य है:
* NAAC से मान्यता प्राप्त संस्थान
* NBA से मान्यता प्राप्त तकनीकी कोर्स
* Institution of National Importance
* Centrally Funded Technical Institutions (CFTIs)
Q8. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत क्या ₹7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण पर जमानत देनी होती है?
नहीं, ₹7.5 लाख तक के शिक्षा ऋण पर कोई जमानत या थर्ड पार्टी गारंटी आवश्यक नहीं होती।
Q9. क्या उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) दोनों के लिए है?
हाँ, यह योजना UG, PG और Integrated Courses (UG + PG) के लिए लागू है, लेकिन इसका लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है।
Q10. क्या अन्य छात्रवृत्ति लेने पर उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा?
नहीं, यदि छात्र किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
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