मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार एवं बिजनेस प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपना उद्योग/व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 50% (अधिकतम ₹5 लाख) अनुदान होता है जिसे वापस नहीं करना पड़ता और शेष 50% (अधिकतम ₹5 लाख) ऋण के रूप में मात्र लगभग 1% ब्याज पर मिलता है। साथ ही युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बिजनेस शुरू करने का पूरा सहयोग दिया जाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी आय बढ़ा सकें और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।

विषय-सूची
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ
- व्यवसाय स्थापना हेतु अधिकतम ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता
- कुल सहायता राशि का 50% (अधिकतम ₹5,00,000) अनुदान के रूप में (वापस नहीं करनी होती)
- शेष 50% राशि (अधिकतम ₹5,00,000) ऋण के रूप में, निर्धारित उप-योजनाओं में नाममात्र 1% ब्याज दर पर
- उद्यमिता कौशल विकास हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण
- स्वरोजगार के माध्यम से आय के नए स्रोत
- राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10+2 / इंटरमीडिएट / आईटीआई / पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष
- आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष
- व्यवसाय इकाई: प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म
- केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदक पात्र
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आवेदन प्रक्रिया
Online Mode
पंजीकरण प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Registration / Login” विकल्प पर क्लिक करें
- “Mukhyamantri Udyami Yojana (MMUY)” का चयन करें
- आधार संख्या दर्ज कर पासवर्ड बनाएं
- लॉगिन करने के बाद पंजीकरण फॉर्म भरें
- सभी विवरण सही भरकर फॉर्म सबमिट करें
आवेदन प्रक्रिया
- सफल पंजीकरण के बाद आधार संख्या व पासवर्ड से लॉगिन करें
- डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन की समीक्षा करें
- अंतिम रूप से Submit बटन पर क्लिक करें
- पावती रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्मतिथि सहित)
- इंटरमीडिएट / समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (बिहार)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्थिति
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित (Running) है
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी लागू है
- आवेदन, लाभार्थी चयन और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से की जा रही है
- नई आवेदन तिथियों एवं सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखें
महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क
- आधिकारिक वेबसाइट: https://udyami.bihar.gov.in
- लॉगिन / आवेदन स्थिति: https://udyamiuser.bihar.gov.in
- विभाग: उद्योग विभाग, बिहार सरकार
- संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) से भी संपर्क किया जा सकता है
दिशानिर्देश
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं
- गलत या अपूर्ण जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है
- अनुदान राशि का उपयोग केवल स्वीकृत व्यवसाय हेतु ही करना अनिवार्य है
- योजना के नियम व शर्तें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती हैं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है। यह उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
Q2. क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना वर्तमान में चालू है?
हाँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना वर्तमान में संचालित है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी बिहार सरकार द्वारा लागू की जा रही है।
Q3. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹10,00,000 तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 50% (अधिकतम ₹5,00,000) अनुदान के रूप में और 50% (अधिकतम ₹5,00,000) ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। कुछ उप-योजनाओं में ऋण पर केवल 1% ब्याज लागू होता है।
Q4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?
इस योजना के लिए वही आवेदक पात्र हैं जो बिहार के स्थायी निवासी हों, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, और जो सामान्य या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हों। व्यवसाय प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप स्वरूप में होना चाहिए।
Q5. क्या महिलाएँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना केवल पुरुष आवेदकों के लिए है। महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा अलग उद्यमी योजनाएँ संचालित की जाती हैं।
Q6. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है?
इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग एवं अन्य स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते व्यवसाय उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित हो।
Q7. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
Q8. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या आवेदन संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
Q9. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत क्या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है?
हाँ, योजना के अंतर्गत चयनित आवेदकों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण अनिवार्य है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें।
Q10. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
प्राप्त राशि का उपयोग केवल स्वीकृत व्यवसाय इकाई की स्थापना और संचालन के लिए किया जा सकता है। गलत उपयोग की स्थिति में राशि वापस ली जा सकती है।
ऐसी ही केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट gramg.in पर मिलती रहेगी।
