उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का फीचर इमेज जिसमें निर्माण श्रमिक, उत्तर प्रदेश का मानचित्र और अस्पताल में इलाज दर्शाया गया है

निर्माण श्रमिक मेडिकल सहायता योजना यूपी – गंभीर बीमारी इलाज हेतु आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए है जो आयुष्मान भारत या अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से कवर नहीं हैं। इसमें इलाज की…

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए है जो आयुष्मान भारत या अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से कवर नहीं हैं। इसमें इलाज की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति, अग्रिम भुगतान और पैनल अस्पतालों में उपचार जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए आगे जरूर पढ़ें।

इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी के इलाज हेतु वास्तविक खर्च के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कोई निश्चित अधिकतम सीमा तय नहीं है और स्वीकृत इलाज लागत के अनुसार पूरी राशि की प्रतिपूर्ति या अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का फीचर इमेज जिसमें निर्माण श्रमिक, उत्तर प्रदेश का मानचित्र और अस्पताल में इलाज दर्शाया गया है

गंभीर बीमारी सहायता योजना में क्या लाभ मिलेंगे

  • आयुष्मान भारत योजना के समान पूरी इलाज राशि की प्रतिपूर्ति
  • सर्जरी या इलाज हेतु अग्रिम भुगतान की सुविधा
  • सहायता राशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं
  • सरकारी, स्वायत्त एवं पैनल अस्पतालों में इलाज
  • कई गंभीर बीमारियों का कवरेज

गंभीर बीमारी सहायता योजना की पात्रता क्या है

  • आवेदक का श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना अनिवार्य
  • आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले रहा हो
  • पात्र परिवार सदस्य:
    • स्वयं
    • आश्रित माता-पिता
    • पति / पत्नी
    • पुत्री
    • 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र

गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी श्रम कार्यालय / तहसील / ब्लॉक कार्यालय जाएँ
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें
  3. आवेदन पत्र सही तरीके से भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
  5. आवेदन उसी कार्यालय में जमा करें

गंभीर बीमारी सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • डॉक्टर का प्रमाण पत्र
  • बीमारी से संबंधित दस्तावेज
  • दवाइयों के मूल बिल
  • अविवाहित पुत्री / 21 वर्ष से कम पुत्र का प्रमाण पत्र


दिशानिर्देश / Guidelines

  • श्रमिक पंजीकरण वैध एवं नवीनीकृत होना चाहिए
  • इलाज केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मान्य
  • सभी मेडिकल दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए
  • एक ही बीमारी के लिए दो योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।

Q1. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है।

Q2. क्या उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना अभी चालू है?

हाँ, यह योजना वर्तमान में चालू है और उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।

Q3. गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ वही निर्माण श्रमिक ले सकते हैं जो श्रम विभाग में पंजीकृत हों और आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर न हों।

Q4. गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत किन परिवार के सदस्यों को लाभ मिलता है?

योजना के अंतर्गत स्वयं श्रमिक, आश्रित माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्री तथा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र शामिल है।

Q5. किन बीमारियों का इलाज गंभीर बीमारी सहायता योजना में शामिल है?

इस योजना में हृदय सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी, कैंसर उपचार, एचआईवी/एड्स, आंखों की सर्जरी, पथरी, अपेंडिक्स, घुटना प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।

Q6. गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

योजना में इलाज की पूरी राशि आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाती है और सहायता राशि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

Q7. क्या गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत इलाज से पहले एडवांस राशि मिल सकती है?

हाँ, मेडिकल या सर्जिकल उपचार के लिए अस्पताल द्वारा अनुमान देने पर एडवांस राशि का भुगतान किया जा सकता है।

Q8. क्या आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ ले सकता है?

नहीं, यदि आवेदक आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

Q9. क्या निजी अस्पताल में इलाज कराने पर गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ मिलेगा?

लाभ केवल सरकारी, स्वायत्त एवं सरकार द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने पर ही मान्य होता है।


ऐसी ही केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट gramg.in पर मिलती रहेगी।

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