Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana

Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana, Bihar

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में “हर घर नल का जल” मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध…

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में “हर घर नल का जल” मिशन के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी शामिल है। यह योजना वर्तमान में भी चालू है और जलापूर्ति, रख-रखाव व गुणवत्ता सुधार का कार्य लगातार किया जा रहा है।

Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana

योजना से लाभ

  • ग्रामीण परिवारों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल की सुविधा
  • वर्ष भर निरंतर जलापूर्ति
  • जलजनित रोगों में कमी
  • महिलाओं और बच्चों का समय व श्रम बचत
  • स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं सामुदायिक भागीदारी
  • स्वच्छता और स्वास्थ्य स्तर में सुधार

पात्रता / योग्यता

  • लाभार्थी परिवार बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो
  • जिस घर में पहले से नल जल कनेक्शन उपलब्ध न हो
  • ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत चयनित वार्ड/क्षेत्र में स्थित हो
  • योजना के संचालन एवं रख-रखाव में सहयोग देने को तैयार हो

⚠️ नोट: यह व्यक्तिगत आवेदन आधारित योजना नहीं है। योजना क्षेत्र/वार्ड आधारित लागू की जाती है।


आवेदन प्रक्रिया

Offline Process

  1. संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय जाएँ
  2. पेयजल योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करें
  3. पंचायत द्वारा घरों की सूची/सर्वे किया जाता है
  4. स्वीकृति मिलने पर घर में नल जल कनेक्शन दिया जाता है
  5. जल आपूर्ति शुरू होने के बाद रख-रखाव समिति द्वारा संचालन

आवेदन सुधार

  • यदि नाम, घर या कनेक्शन से जुड़ी कोई गलती हो तो
  • ग्राम पंचायत या वार्ड समिति में लिखित शिकायत दें
  • आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सुधार कराया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड / वोटर आईडी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र
  • अन्य दस्तावेज़ (पंचायत द्वारा माँगे जाने पर)

योजना की वर्तमान स्थिति

✔️ Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana अभी भी चालू है
✔️ बिहार सरकार द्वारा जल आपूर्ति, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य जारी है
✔️ यह योजना “हर घर नल का जल” मिशन के अंतर्गत लगातार संचालित की जा रही है


महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क

  • ग्राम पंचायत कार्यालय
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED), बिहार
  • जिला जल एवं स्वच्छता समिति

(ऑनलाइन आवेदन की कोई आधिकारिक व्यवस्था फिलहाल उपलब्ध नहीं है)


दिशानिर्देश

  • नल जल कनेक्शन का दुरुपयोग न करें
  • जल शुल्क (यदि लागू हो) समय पर जमा करें
  • पानी की बर्बादी से बचें
  • खराबी की सूचना तुरंत पंचायत को दें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।

Q1. Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना बिहार सरकार की एक योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना “हर घर नल का जल” मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है।

Q2. Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana अभी भी चल रही है?

हाँ, यह योजना वर्तमान में भी चालू है। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, मरम्मत और रख-रखाव का कार्य लगातार किया जा रहा है।

Q3. Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana की शुरुआत कब हुई थी?

इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी।

Q4. Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana का लाभ किन लोगों को मिलता है?

इस योजना का लाभ बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को मिलता है, जिनके घरों में पहले से नल जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं था।

Q5. क्या इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है?

नहीं, इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं है। यह योजना ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर क्षेत्र आधारित रूप से लागू की जाती है।

Q6. Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana के तहत नल जल कनेक्शन कैसे मिलता है?

ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे के माध्यम से पात्र घरों की पहचान की जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित घर में नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

Q7. क्या Mukhyamantri Gramin Peyjal Nishchay Yojana के लिए कोई शुल्क देना होता है?

कुछ पंचायतों में नाममात्र का जल शुल्क लिया जा सकता है, जिसका उपयोग जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन और रख-रखाव के लिए किया जाता है।

Q8. अगर घर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में लाभार्थी को अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड समिति में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

Q9. क्या यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी लागू है?

नहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के लिए अलग जलापूर्ति योजनाएँ संचालित की जाती हैं।

Q10. इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन कितना पानी मिलता है?

इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति लगभग 70 लीटर प्रतिदिन (70 LPCD) पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।


ऐसी ही केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट gramg.in पर मिलती रहेगी।

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