Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana - मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए ₹5,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना से लाभ Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana पात्रता / योग्यता आवेदन प्रक्रिया आवेदन सुधार आवश्यक…

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए ₹5,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana - मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

योजना से लाभ

  • लाभार्थियों को ₹5,00,000 तक का अनुदान मिलेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवहन सेवा की सुविधा बढ़ेगी।
  • रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
  • योजना के अंतर्गत खरीदी गई बसों को प्राथमिकता के साथ परमिट दिया जाता है।

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana पात्रता / योग्यता

  • बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक।
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं होना चाहिए।
  • सभी जातियों के लिए पात्रता, चयन में आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा लागू।
  • मैट्रिक परीक्षा के अंक और आयु चयन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

  1. रजिस्ट्रेशन: बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. ऑनलाइन आवेदन करें:Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana” पर क्लिक करें।
  3. विवरण भरें: व्यक्तिगत, संपर्क और वाहन/ड्राइवर विवरण दर्ज करें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करें: आवेदन को तय समय सीमा में सबमिट करें।
  6. चयन सूची: जिला परिवहन कार्यालय द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
  7. बस खरीदें: चयन के बाद बस खरीदें और अनुदान के लिए आवेदन करें।
  8. अनुदान हस्तांतरण: प्रमाण जमा करने के बाद ₹5,00,000 CFMS के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।

आवेदन सुधार

  • चयन सूची में आपत्ति होने पर, निर्धारित समय में DTO को आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र / डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • मैट्रिक सर्टिफिकेट
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क


दिशानिर्देश

  • सभी दस्तावेज़ सटीक और पूर्ण होने चाहिए।
  • आवेदन निर्धारित अवधि में ही करें, जो प्रत्येक चरण के लिए परिवहन विभाग द्वारा घोषित की जाती है।
  • खरीदी गई बसों का उपयोग केवल योजना के उद्देश्य के लिए होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।

1. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

यह बिहार सरकार की परिवहन अनुदान योजना है, जिसके तहत ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए बस खरीदने पर ₹5,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

बिहार का निवासी होना चाहिए, आयु 18 वर्ष या अधिक, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सरकारी सेवा में न होना चाहिए। आवेदनकर्ता उसी प्रखंड के होने चाहिए जहाँ से आवेदन कर रहे हैं।

3. Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत कितना अनुदान मिलता है?

चयनित लाभार्थियों को बस खरीदने के लिए ₹5,00,000 का अनुदान मिलेगा।

4. प्रत्येक प्रखंड से कितने लाभार्थियों का चयन होता है?

सामान्यतः प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभार्थियों तक का चयन होता है। इसमें SC, ST, EBC, BC, अल्पसंख्यक और सामान्य श्रेणियों के लिए कोटा निर्धारित होता है।

5. क्या Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana वर्तमान में चालू है?

हाँ, यह योजना वर्तमान में सक्रिय है और बिहार परिवहन विभाग द्वारा चरणबद्ध आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

6. Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का उद्देश्य क्या है?

ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधारना
रोजगार के अवसर बढ़ाना
ग्रामीण परिवहन सेवा को मजबूत करना

7. Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का अनुदान कैसे दिया जाता है?

बस खरीदने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, ₹5,00,000 का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।

8. अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है तो क्या वह लाभ ले सकता है?

हाँ, योजना का अनुदान बस खरीदने के लिए लिए गए बैंक लोन की चुकौती में उपयोग किया जा सकता है।

9. बस खरीदने के बाद क्या कोई शर्तें हैं?

हाँ, खरीदी गई बस योजना के उद्देश्य के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए, और कुछ समय के लिए स्वामित्व स्थानांतरण पर प्रतिबंध हो सकता है।

10. आवेदन की स्थिति या चयन सूची कहाँ देखी जा सकती है?

चयन सूची और आवेदन की स्थिति देखने के लिए जिला परिवहन कार्यालय (DTO) या बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।


ऐसी ही केंद्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट gramg.in पर मिलती रहेगी।

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