शौचालय सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और प्रत्येक पात्र परिवार को घर में शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
शौचालय सहायता योजना से लाभ
- घर में शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तक की आर्थिक सहायता
- सहायता राशि दो किस्तों में दी जाती है
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में सुधार
- खुले में शौच से मुक्ति
- स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को बढ़ावा
शौचालय सहायता योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक का स्वयं का मकान होना चाहिए
- मकान में पहले से शौचालय उपलब्ध नहीं होना चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए
- आवेदक को पहले किसी अन्य सरकारी योजना से शौचालय सहायता प्राप्त न हुई हो
सहायता राशि
- कुल सहायता राशि: ₹12,000
- पहली किस्त: ₹6,000 (निर्माण प्रारंभ से पहले / दौरान)
- दूसरी किस्त: ₹6,000 (शौचालय निर्माण पूर्ण होने व सत्यापन के बाद)
शौचालय सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- संबंधित निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्यालय या पंचायत कार्यालय से संपर्क करें
- शौचालय सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर फॉर्म जमा करें
- अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा
- सत्यापन के बाद पहली किस्त जारी की जाएगी
- शौचालय निर्माण पूर्ण होने पर दूसरी किस्त DBT के माध्यम से दी जाएगी
⚠️ वर्तमान में इस योजना के लिए कोई अलग से सार्वभौमिक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है। आवेदन प्रक्रिया जिला/बोर्ड स्तर पर संचालित होती है।
शौचालय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (DBT हेतु)
- निवास प्रमाण पत्र
- निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र (घर में शौचालय न होने का प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज फोटो
महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
- योजना का लाभ एक बार ही लिया जा सकता है
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है
- शौचालय निर्माण के बाद स्थल सत्यापन अनिवार्य है
- सहायता राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है
महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क
- नजदीकी श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय / पंचायत कार्यालय
- Swachh Bharat Mission (State-level offices)
- Guideline
नोट: योजना की विस्तृत जानकारी जिले के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
वर्तमान स्थिति (Scheme Status – 2026)
शौचालय सहायता योजना वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पात्र निर्माण श्रमिकों के लिए चालू मानी जाती है, हालांकि आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया जिला स्तर पर निर्भर करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. शौचालय सहायता योजना क्या है?
शौचालय सहायता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को घर में शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q2. शौचालय सहायता योजना 2026 में चालू है या बंद?
हाँ, शौचालय सहायता योजना 2026 में पात्र लाभार्थियों के लिए चालू मानी जाती है, लेकिन आवेदन व स्वीकृति प्रक्रिया जिला स्तर पर निर्भर करती है।
Q3. शौचालय सहायता योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
इस योजना के अंतर्गत कुल ₹12,000 की सहायता राशि दी जाती है, जो सामान्यतः दो किस्तों (₹6,000 + ₹6,000) में मिलती है।
Q4. शौचालय सहायता योजना का पैसा कब मिलता है?
पहली किस्त शौचालय निर्माण शुरू होने से पहले या दौरान और दूसरी किस्त निर्माण पूरा होने व सत्यापन के बाद बैंक खाते में DBT के माध्यम से मिलती है।
Q5. शौचालय सहायता योजना के लिए कौन पात्र है?
वे व्यक्ति पात्र होते हैं:
* जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों
* जिनके घर में शौचालय न हो
* जिनका खुद का मकान हो
* जो निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हों
Q6. क्या शौचालय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन है?
नहीं, इस योजना के लिए कोई अलग से राज्य-स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है। आवेदन प्रक्रिया संबंधित कार्यालय या निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से होती है।
Q7. शौचालय सहायता योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?
आवेदन के समय सामान्यतः ये दस्तावेज़ लगते हैं:
* आधार कार्ड
* बैंक पासबुक
* निवास प्रमाण पत्र
* निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
* शपथ पत्र
Q8. शौचालय सहायता योजना का लाभ कितनी बार मिल सकता है?
इस योजना का लाभ एक परिवार को केवल एक बार ही दिया जाता है।
Q9. शौचालय सहायता योजना का पैसा खाते में कैसे आता है?
योजना की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Q10. शौचालय सहायता योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
* आवेदन की स्थिति जानने के लिए आवेदक को:
* संबंधित निर्माण श्रमिक बोर्ड
* पंचायत / ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना होता है।
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