प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार की एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के कारण फसल क्षति होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2025–26 तक स्वीकृत एवं संचालित है और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित फसलों एवं मौसमों के लिए लागू की जाती है।

विषय-सूची
योजना से लाभ
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता
- कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा सुविधा
- किसान की आय में स्थिरता और खेती को निरंतर बनाए रखने में सहायता
- आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को बढ़ावा
- ऋण पात्रता (Credit Worthiness) में सुधार
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पात्रता / योग्यता
- सभी किसान (भूमिधारक, किरायेदार किसान एवं बटाईदार)
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान
- किसान के पास फसल में बीमायोग्य हित (Insurable Interest) होना चाहिए
- वैध भूमि दस्तावेज / किरायेदारी समझौता
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन आवश्यक
- एक ही फसल क्षति के लिए किसी अन्य स्रोत से मुआवजा प्राप्त न किया हो
प्रीमियम दर (Premium Rates)
- खरीफ फसल: किसान अंशदान अधिकतम 2%
- रबी फसल: किसान अंशदान अधिकतम 1.5%
- वाणिज्यिक / बागवानी फसल: किसान अंशदान अधिकतम 5%
- शेष प्रीमियम राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है
कवर किए जाने वाले जोखिम (Risks Covered)
1. खड़ी फसल में उत्पादन हानि (Yield Loss)
- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट एवं रोग
2. बुवाई न हो पाने की स्थिति (Prevented Sowing)
- प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम 25% तक मुआवजा
3. कटाई उपरांत क्षति (Post-Harvest Loss)
- कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिनों तक सुरक्षा
4. स्थानीय आपदाएँ (Localized Calamities)
- ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थानीय घटनाएँ
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- “Farmer Corner” पर क्लिक करें
- नए किसान “Guest Farmer” के रूप में पंजीकरण करें
- लॉगिन कर फसल बीमा के लिए आवेदन करें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- प्रीमियम भुगतान कर आवेदन सबमिट करें
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी बैंक शाखा, CSC केंद्र या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदन
आवेदन सुधार
- आवेदन में त्रुटि होने पर अंतिम तिथि से पहले लॉगिन कर विवरण में सुधार किया जा सकता है
- अंतिम तिथि के बाद सुधार की अनुमति नहीं होती
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड / पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड / RoR / LPC
- फसल घोषणा पत्र
महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmfby.gov.in
- किसान हेल्पलाइन: 14447
- CSC केंद्र / बैंक शाखा
दिशानिर्देश
- योजना राज्य सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करती है
- समय-सीमा के भीतर आवेदन अनिवार्य
- केवल अधिसूचित फसलें ही बीमा के अंतर्गत कवर होती हैं
- फसल क्षति की सूचना निर्धारित अवधि में देना आवश्यक
योजना की वर्तमान स्थिति (Current Status)
- PMFBY योजना वर्तमान में चालू है
- केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 तक स्वीकृत
- खरीफ एवं रबी दोनों मौसमों में लागू (राज्य अधिसूचना अनुसार)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
Q1. क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी चालू है?
हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) वर्तमान में चालू है और केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 तक स्वीकृत है। किसान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मौसम और फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q2. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा संचालित की जाती है।
Q3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन-कौन आवेदन कर सकता है?
* भूमिधारक किसान
* किरायेदार किसान
* बटाईदार किसान
* अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान
Q4. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसान को कितना प्रीमियम देना होता है?
* खरीफ फसल: अधिकतम 2%
* रबी फसल: अधिकतम 1.5%
* वाणिज्यिक / बागवानी फसल: अधिकतम 5%
* बाकी प्रीमियम राशि सरकार वहन करती है।
Q5. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में कौन-कौन से जोखिम कवर किए जाते हैं?
* सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान
* कीट एवं रोग से फसल क्षति
* बुवाई न हो पाने की स्थिति (Prevented Sowing)
* कटाई के बाद 14 दिनों तक नुकसान
* स्थानीय आपदाएँ जैसे जलभराव, भूस्खलन
Q6. क्या Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में फसल खराब होने पर पूरा मुआवजा मिलता है?
मुआवजा वास्तविक उत्पादन हानि और बीमित राशि के आधार पर दिया जाता है। यह राज्य-स्तरीय फसल कटाई प्रयोग (CCE) पर निर्भर करता है।
Q7. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में दावा (Claim) कब और कैसे मिलता है?
फसल कटाई के बाद दावा प्रक्रिया शुरू होती है और सामान्यतः 2 महीने के भीतर किसानों के बैंक खाते में राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है।
Q8. क्या गैर-अधिसूचित क्षेत्र के किसान Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, केवल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों और फसलों के लिए ही PMFBY लागू होती है।
Q9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
* ऑनलाइन: PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट या CSC केंद्र से
* ऑफलाइन: नजदीकी बैंक शाखा या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से
Q10. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कैसे पता करें?
* आवेदन की अंतिम तिथि:
* राज्य कृषि विभाग
* बैंक / CSC केंद्र
* PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट
* पर जारी अधिसूचना से पता की जा सकती है।
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