प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PMKSY-PDMC) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना है। इस योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। यह योजना वर्तमान में चालू है और 2025–26 तक विस्तारित की गई है।

विषय-सूची
योजना से लाभ
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी
- जल की बचत और सिंचाई दक्षता में सुधार
- फसल उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि
- सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से
- छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता
- जल स्रोतों के बेहतर प्रबंधन में सहायता
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana पात्रता / योग्यता
- आवेदक भारत का किसान होना चाहिए
- योजना सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
- किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए
- अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि तक सब्सिडी की पात्रता
- माइक्रो-इरिगेशन उपकरण BIS प्रमाणित होने चाहिए
- राज्य सरकार द्वारा तय अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं
आवेदन प्रक्रिया
- नज़दीकी कृषि कार्यालय जाएँ
जिला/ब्लॉक कृषि कार्यालय या कृषि विभाग से संपर्क करें - आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
PMKSY-Per Drop More Crop का आवेदन पत्र लें - फॉर्म भरें
सभी विवरण सही-सही भरें - दस्तावेज़ संलग्न करें
आवश्यक प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जोड़ें - आवेदन जमा करें
कृषि विभाग या राज्य पोर्टल पर आवेदन जमा करें - सब्सिडी प्राप्त करें
सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि DBT के माध्यम से खाते में भेजी जाती है
आवेदन सुधार
- आवेदन में त्रुटि होने पर संबंधित कृषि कार्यालय से संपर्क करें
- कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुधार की सुविधा उपलब्ध
- गलत बैंक विवरण या भूमि विवरण होने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक / खाता विवरण
- भूमि स्वामित्व प्रमाण (खसरा-खतौनी / पट्टा)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर
महत्वपूर्ण लिंक एवं संपर्क
- आधिकारिक वेबसाइट: https://pmksy.gov.in
- संपर्क: नज़दीकी जिला / ब्लॉक कृषि कार्यालय
- राज्य कृषि विभाग पोर्टल: राज्य अनुसार अलग-अलग
दिशानिर्देश
- योजना का उद्देश्य Har Khet Ko Pani और Per Drop More Crop को बढ़ावा देना
- सब्सिडी दर राज्य एवं किसान वर्ग के अनुसार अलग हो सकती है
- केवल सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनियों के उपकरण ही मान्य
- आवेदन से पहले राज्य कृषि विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें
निष्कर्ष
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – Per Drop More Crop किसानों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना है, जो जल संरक्षण के साथ-साथ कृषि उत्पादन और आय बढ़ाने में मदद करती है। यह योजना वर्तमान में चालू है और किसानों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है?
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटक किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ अपनाने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके।
2. क्या PMKSY Per Drop More Crop योजना अभी चालू है?
हाँ, PMKSY – Per Drop More Crop योजना वर्तमान में चालू है और इसे सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 तक बढ़ाया गया है।
3. इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
सब्सिडी की दर राज्य और किसान वर्ग (सामान्य, SC/ST, छोटे एवं सीमांत किसान) के अनुसार अलग-अलग होती है। सामान्यतः 45% से 55% तक सब्सिडी उपलब्ध होती है।
4. PMKSY योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ भारत के सभी किसान ले सकते हैं, जिनके पास कृषि भूमि है और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
5. PMKSY Per Drop More Crop के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान अपने जिला या ब्लॉक कृषि कार्यालय, कृषि विभाग के अधिकृत केंद्र या राज्य सरकार के कृषि पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
6. क्या PMKSY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
कुछ राज्यों में PMKSY के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कुछ राज्यों में आवेदन ऑफलाइन कृषि कार्यालय के माध्यम से किया जाता है।
7. PMKSY योजना के तहत कौन-कौन सी सिंचाई प्रणालियाँ शामिल हैं?
इस योजना में मुख्य रूप से:
* ड्रिप सिंचाई प्रणाली
* स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली
* माइक्रो-इरिगेशन से जुड़े उपकरण शामिल हैं
8. PMKSY योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि दस्तावेज़, निवास प्रमाण पत्र, फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक होते हैं।
9. क्या छोटे और सीमांत किसानों को Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana का अधिक लाभ मिलता है?
हाँ, छोटे और सीमांत किसानों को Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के तहत प्राथमिकता दी जाती है और कई राज्यों में उन्हें अधिक सब्सिडी दर प्रदान की जाती है।
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